मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जो की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया गया है इसमें दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बालक एवं बालिकाओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की घोषणा की गई है यह योजना संपूर्ण राजस्थान के लिए है।
दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका से तात्पर्य ऐसे बालक एवं बालिका से है जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है एवं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की दुर्लभ बीमारियों के लिए राष्ट्रीय नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध बीमारी से पीड़ित हो, से अभीप्रेत है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के लिए दिशा निर्देश सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा जारी कर दिए हैं।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का उद्देश्य
राजस्थान के ऐसे बालक या बालिका जो दुर्लभ बीमारी से पीड़ित हैं को समुचित इलाज, देखभाल एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति के लिए राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के प्रावधान को सुनिश्चित करना है दुर्लभ बीमारी से पीड़ित ऐसे बालक या बालिका एवं उनके परिवारों को समय पर पात्रता अनुसार निरंतर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाकर उन्हें संभल प्रदान करना है।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की पात्रता एवं शर्तें
इसमें बालक या बालिका की उम्र 18 वर्ष से कम होनी चाहिए आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए अथवा 3 वर्ष से अधिक समय से राजस्थान में निवासरत होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए योजना के अंतर्गत सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दुर्लभ बीमारी से पीड़ित होने के प्रमाण के आधार पर ऐसे बालक या बालिका आर्थिक सहायता के पात्र होंगे।
दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका योजना के अंतर्गत वर्णित अनुदान या आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार एवं राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हो सकेंगे दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक या बालिका के माता-पिता या पालनकर्ता के लिए आय सीमा लागू नहीं होगी यदि बालक या बालिका का उक्त बीमारी से स्थाई रूप से ठीक होने पर या मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता निरस्त की जा सकेगी।
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आवेदन फॉर्म प्रक्रिया
पालनकर्ता द्वारा बालक या बालिका के दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बालक का जन आधार नंबर से ईमित्र या स्वयं की एसएसओ आईडी से बायोमेट्रिक ओटीपी के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा आवेदनकर्ता एवं बालक या बालिका की सामान्य या पारिवारिक जानकारी आधार एवं जन आधार पोर्टल से प्राप्त की जाएगी अभ्यर्थी आवेदन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी आधिकारिक नोटिफिकेशन एवं वेबसाइट sje.rajasthan.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं अभ्यर्थी को अनुदान या आर्थिक सहायता का भुगतान पालनकर्ता के जनाधार में दर्ज बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा।
Mukhyamantri Ayushman Bal Sambal Yojana Check
मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना का आधिकारिक नोटिफिकेशन यहां से देखें