PM Vishwakarma Loan Yojana: देश के छोटे कारीगरों और शिल्पकारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक अहम कदम है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) द्वारा संचालित यह योजना 18 बिजनेस को कवर करती है। इसमें लाभार्थियों को 4 साल के लिए 3 लाख रुपए तक बिना गारंटी वाला कर्ज दिया जाता है। इसकी सालाना ब्याज दर महज 5 फीसदी है।
रोज 500 के स्टाइपेंड के साथ 7 दिन ट्रेनिंग भी
यदि आप योजना से जुड़ते हैं तो 5-7 दिन (40 घंटे) की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। इच्छुक व्यक्ति 15 दिन (200 घंटे) की एडवांस ट्रेनिंग के लिए भी एनरोल करवा सकते हैं। जब तक ट्रेनिंग चलती है तब तक रोज 500 रुपए का स्टाइपेंड।
टूल किट के लिए 15 हजार रुपए की मदद भी
आप टूलकिट खरीद सकें, इसके लिए 15 हजार रुपए की सहायता दी जाती है। लाभार्थी को प्रति माह 100 लेनदेन तक हर डिजिटल ट्रांजैक्शन पर 1 रुपया मिलता है।
18 पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोग हैं पात्र
बढ़ई, नाव बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, पत्थर तोड़ने वाले, टूल किट निर्माता, राज मिस्त्री, मोची/ जूता कारीगर, नाई, धोबी, दर्जी, टोकरी/चटाई / झाड़, गुड़िया और अन्य खिलौना, फूल-माला, फिशिंग नेट बनाने वाले इस लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।
पहले चरण में 1 लाख, दूसरे में 2 लाख रुपए
कारीगरों को पहले चरण में 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपए का लोन मिलता है। इसे चुकाने के बाद दूसरे चरण में 2 लाख रुपए तक लोन मिलता है। इसकी अवधि 30 महीने होती है।
पात्रता की शर्तें
आवेदक योजना के तहत लिस्टेड 18 पारंपरिक व्यवसायों में किसी एक से जुड़ा होना चाहिए। उसे 5 वर्ष में पीएमईजीपी, पीएम स्वनिधि या मुद्रा जैसी योजना से लाभान्वित नहीं होना चाहिए।
परिवार से एक सदस्य (पति, पत्नी और अविवाहित बच्चों सहित) आवेदन कर सकता है। केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारी, उनके पति / पत्नी और अविवाहित बच्चे योजना के पात्र नहीं हैं।
कैसे करें आवेदन
- योजना का लाभ लेने के इच्छुक कारीगर, शिल्पकार pmvishwakarma.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
- मोबाइल वेरिफिकेशन, आधार ई-केवाईसी पूरा करने के लिए नजदीक के किसी कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) पर जाना होगा।
- रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद अपना पीएम विश्वकर्मा डिजिटल आईडी व सर्टिफिकेट डाउनलोड करें।