रीट परीक्षा का आयोजन 27 फरवरी को दो शिफ्टों में और 28 फरवरी को एक शिफ्ट में किया जा रहा है रीट परीक्षा के लिए 1429822 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण किया है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए पासिंग मार्क्स अंक जारी कर दिए हैं जिसमें आपको बताया गया है कि किस कैटेगरी के अभ्यर्थी को रीट परीक्षा में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए रीट परीक्षा में पास होने के लिए परीक्षार्थी को न्यूनतम पासिंग अंक निर्धारित किए गए हैं रीट परीक्षा में प्रत्येक कैटेगरी के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक अलग-अलग रखे गए हैं।
राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2025 में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है रीट परीक्षा में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए इसके लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक जारी कर दिए गए हैं यानी कि सभी श्रेणियां के लिए अलग-अलग न्यूनतम पासिंग मार्क्स जारी किए गए हैं अभ्यर्थियों को अपनी कैटिगरी के अनुसार न्यूनतम उत्तीर्ण अंक लाना जरूरी है यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम उत्तीर्ण अंक रीट परीक्षा में लेकर नहीं आता है तो उसे रीट परीक्षा का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद नई दिल्ली द्वारा अध्यापक पात्रता परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% निर्धारित किए गए हैं।
रीट परीक्षा पास करने के लिए कैटिगरी वाइज न्यूनतम उत्तीर्ण अंक
रीट परीक्षा में सामान्य वर्ग और अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 60% रखे गए हैं इसी तरह रीट परीक्षा में अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 55% रखे गए हैं जबकि अनुसूचित जाति नॉन टीएसपी क्षेत्र के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 55% और टीएसपी क्षेत्र के लिए 36% रखा गया है।
समस्त श्रेणी की विधवा एवं परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 50% रखे गए हैं दिव्यांग निशक्तजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 40% रखे गए हैं जबकि सहरिया जनजाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक 36% रखा गया है।
REET Passing Marks Check
सामान्य और अनारक्षित श्रेणी: 60% (नॉन टीएसपी और टीएसपी),
अनुसूचित जाति श्रेणी: 55 प्रतिशत नॉन टीएसपी और 36% टीएसपी,
अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी: 55% (नॉन टीएसपी और टीएसपी),
समस्त श्रेणी की विधवा एवं परीत्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक: 50% (नॉन टीएसपी और टीएसपी),
दिव्यांग निशक्तजन श्रेणी में नियमानुसार आने वाले समस्त व्यक्ति: 40% (नॉन टीएसपी और टीएसपी),
सहरिया जनजाति के व्यक्ति: 36% (सहरिया क्षेत्र)।