जन आधार कार्ड : जन आधार एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान योजना है। इसका उद्देश्य राज्य के निवासियों एवं परिवारों की जनसांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटाबेस तैयार किया जाना है। जन आधार कार्ड के माध्यम से परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान तथा पता दस्तावेज के रूप में मान्यता प्रदान करना है।
पात्रता : राज्य के सभी निवासी एवं परिवार। ऐसा कोई व्यक्ति जो राज्य सरकार का कर्मचारी है और राज्य के बाहर का निवासी है, वह भी इसका हकदार है।
किसके नाम से बनेगा : परिवार का मुखिया, 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला, 18 वर्ष या उससे अधिक की महिला की अनुपस्थिति में 21 वर्ष या उससे अधिक का पुरुष, उपरोक्त दोनों के अभाव में आयु में सबसे बड़ा व्यक्ति।
कार्ड के फायदे : पात्र लाभार्थियों को नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर-नकद लाभ, आधार / जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।
आवेदन के लिए जरूरी प्रमाण-पत्र : परिवार के मुखिया और 5 वर्ष से अधिक आयु के परिवार के अन्य सभी सदस्यों के आधार कार्ड की प्रति, मुखिया के बैंक खाते की पासबुक, आयु / जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण-पत्र, पते का प्रूफ, आय के लिए स्व-घोषणा पत्र, मुखिया व सभी सदस्यों का रंगीन फोटो, यदि छोटे या सीमांत किसान हैं तो भूमि का विवरण दर्ज करना।
कैसे करेंगे नामांकन
जन आधार पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ( या ई-मित्र के माध्यम से।