राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी की 2019 में निकाली गई भर्ती रद्द कर दी गई है यह भर्ती चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों के लिए निकल गई थी जिसके लिए हाईकोर्ट के द्वारा आदेश जारी करके इस भारती को रद्द किया गया है।
राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में जिला न्यायालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2019 ग्रुप डी को रद्द कर दिया है इसके लिए वकायदा नोटिस जारी किया गया है जिसमें बताया गया है कि इस भारती का विज्ञापन 6 नवंबर 2019 को निकाला गया था और अभी इस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है।
राजस्थान हाई कोर्ट के नोटिस में भर्ती प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से रद्द करना बताया है इसके लिए विस्तृत विज्ञापन आने के बाद से आज तक कई तरह की श्रेणियां जिससे दिव्यांगजन ईडब्ल्यूएस उत्कृष्ट श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के आरक्षण से संबंधित नियम भी बदल गए हैं इन परिवर्तनों के कारण नियमों के अनुपालन के अभाव में अधिक सूचना में दिए गए नियम शेष भर्ती प्रक्रिया संपन्न करना भी संभव नहीं है।
राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा जारी नोटिस में आगे कहां आया गया है कि ऐसी स्थितियों में प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला लिया गया है आवेदन को उनकी फीस वापसी को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि इसके लिए अलग से नोटिस जारी किया गया जाएगा जिसमें आपको किस प्रकार से अपने आवेदन शुल्क को वापस प्राप्त करने के लिए आवेदन फॉर्म भरना है उसकी जानकारी भी बताई जाएगी।
जिला न्यायालयों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों ( तालुका विधिक सेवा समितियों एवं स्थायी लोक अदालतों सहित ) में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यालय चपरासी / समतुल्य पद) के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन क्रमांक रा.उ. न्या. जो. / परीक्षा प्रकोष्ठ / अधीनस्थ न्यायालय / च.श्रे.क./2019/1051 दिनांक 06.11.2019 द्वारा ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। किन्तु उक्त भर्ती परीक्षा से सम्बन्धित प्रक्रिया अपरिहार्य कारणों से प्रारंभ नहीं की जा सकी है। उक्त विस्तृत विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से वर्तमान तक विविध श्रेणियों यथा निःशक्तजन (PwBD), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), उत्कृष्ट खिलाड़ी (OSP), भूतपूर्व सैनिक (Ex-servicemen) प्रवर्ग में आरक्षण सम्बन्धी विविध नियमों / उपबन्धों में अनेक परिवर्तन समाविष्ट किए जा चुके हैं। उक्त परिवर्तनों के कारण अद्यतन नियमों / उपबन्धों के अनुपालन के अभाव में, तत्समय प्रवृत्त भर्ती नियमों से उक्त भर्ती प्रक्रिया का निष्पादन संभाव्य नहीं है।
उपर्युक्त परिस्थितियों में उक्त भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का निर्णय लिया गया है अतः उक्त भर्ती प्रक्रिया विज्ञापन के प्रक्रम से ही एतद्द्वारा निरस्त की जाती है। वर्तमान प्रक्रिया के आवेदकों को उनके द्वारा पूर्व में संदत्त परीक्षा फीस के पुनर्भरण हेतु पृथक् से नोटिस यथासमय राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाईट पर प्रकाशित किया जाएगा। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि नियमित समयान्तराल पर राजस्थान उच्च न्यायालय की वेबसाईट का अवलोकन करते रहें ।
Rajasthan High court Group D Vacancy Cancel Check
राजस्थान हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती को रद्द करने का नोटिस यहां से डाउनलोड करें।