राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा स्कूल लेक्चरर प्रतियोगी परीक्षा 2024 (संस्कृत शिक्षा विभाग) का आयोजन रविवार से होगा। कुल 52 पदों के लिए हो रही इस परीक्षा में 1 लाख 12 हजार 968 अभ्यर्थी बैठेंगे। इस भर्ती में अभ्यर्थियों के बीच कड़ा मुकाबला है। प्रत्येक
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आयोग की ओर से पहले दिन यानी 17 नवंबर को जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज की परीक्षा ली जाएगी। कॉमन पेपर में ही एक साथ 1 लाख 12 हजार 968 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। पहले दिन ही पता लग जाएगा कि इस भर्ती परीक्षा में कितने अभ्यर्थी भाग लेंगे। उसके बाद तय हो जाएगा कि आगामी चरणों में एक पद के लिए कितने अभ्यर्थी दौड़ में बचेंगे।
कॉमन पेपर की परीक्षा आयोग द्वारा अजमेर सहित प्रदेश के 5 संभाग जिला मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। इनमें अजमेर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर शामिल हैं।
10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा
पांचवें विकल्प को भरने के लिए अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस एंड जनरल स्टडीज विषय की परीक्षा का आयोजन 17 नवंबर को प्रातः 10 से 11:30 बजे तक होगा।
ऐच्छिक विषयों की परीक्षाएं 18 से 21 नवंबर तक दो पारी में ली जाएंगी। परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को पहचान के लिए परीक्षा केन्द्र पर मूल फोटो पहचान-पत्र लेकर उपस्थित होना होगा।
18 से 21 नवंबर तक के पेपरों में कम रहेगी अभ्यर्थियों की संख्या
आयोग द्वारा कंट्रोल रूम शुरू कर दिए गए हैं। आयोग में भी नियंत्रण कक्ष चालू है। परीक्षा समाप्ति तक आयोग और जिला मुख्यालयों पर नियंत्रण कक्ष चालू रहेंगे। आयोग कॉमन पेपर की परीक्षा अजमेर सहित प्रदेश भर में कुल 353 सेंटरों पर लेगा।
इसमें 1 लाख 12 हजार 968 अभ्यर्थी भाग लेंगे। सबसे अधिक परीक्षा केंद्र 183 जयपुर में बनाए गए हैं। जयपुर में ही सबसे अधिक 67 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
जिन केंद्रों पर परीक्षा वहां छुट्टी
आयोग द्वारा सोमवार से विभिन्न विषयों के पेपर शुरू किए जाएंगे। 21 तक चलने वाले इन पेपरों की परीक्षाएं जयपुर व अजमेर में ही होंगी। आयोग की इस परीक्षा के लिए कॉलेज और स्कूलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
आयोग के पत्र के बाद कॉलेज आयुक्त कॉलेज शिक्षा की ओर से उन कॉलेजों में अवकाश घोषित किया गया है, जिनमें परीक्षा होगी। इसी तरह से शिक्षा निदेशक ने भी स्कूलों के परीक्षा केंद्रों पर अवकाश घोषित किया है।
विषय – परीक्षा दिनांक – समय
- हिन्दी – 18 नवंबर 2024 – प्रातः 9 से 12 बजे तक
- इतिहास – 18 नवंबर 2024 – दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक
- राजनीति विज्ञान – 19 नवंबर 2024 – प्रातः 9 से 12 बजे तक
- इंग्लिश – 19 नवंबर 2024 – दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक
- यजुर्वेद – 20 नवंबर 2024 – प्रातः 9 से 12 बजे तक
- जनरल ग्रामर – 20 नवंबर 2024 – दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक
- ग्रामर – 21 नवंबर 2024 – प्रातः 9 से 12 बजे तक
- लिटरेचर – 21 नवंबर 2024 – दोपहर 2.30 से 5.30 बजे तक
एक घंटे पहले मिलेगी एंट्री
परीक्षा केन्द्र पर किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पूर्व तक ही प्रवेश दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी परीक्षा के दिन परीक्षा प्रारंभ होने के लिए नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्रों पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाएं ताकि सुरक्षा जांच एवं पहचान का कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी से आने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं।
फोटो सहित पहचान जरूरी
अभ्यर्थियों को पहचान हेतु परीक्षा केंद्र पर मूल आधार कार्ड (रंगीन प्रिंट) लेकर उपस्थित होना होगा। यदि मूल आधार कार्ड पर फोटो पुरानी अथवा अस्पष्ट है तो अन्य मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र यथा मतदाता पहचान-पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस जिसमें रंगीन एवं नवीनतम स्पष्ट फोटो हो, लेकर परीक्षा केंद्र पर उपस्थित होवें।
इसके साथ ही अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र पर भी नवीनतम रंगीन फोटो ही चस्पा करना सुनिश्चित करें। स्पष्ट मूल फोटो युक्त पहचान-पत्र के अभाव में परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश-पत्र के साथ जारी आवश्यक अनुदेशों का अवलोकन अवश्य कर लेवें।
बहकावे में नहीं आए-आयोग
आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी किसी दलाल, मीडिएटर, समाजकंटक या अपराधी के बहकावे में न आएं। यदि कोई परीक्षा में पास कराने के नाम पर रिश्वत की मांग या अन्य कोई प्रलोभन व झांसा देता है तो प्रमाण सहित इस संबंध में जांच एजेंसी एवं आयोग कंट्रोल रूम नंबर 0145-2635200, 2635212 एवं 2635255 पर सूचित करें।
परीक्षा में अनुचित साधन अपनाये जाने एवं अनुचित कृत्यों में संलिप्त होने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 के तहत आजीवन कारावास, 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने से दण्डित एवं चल अचल संपत्ति कुर्क कर जब्त की जा सकती है।